Retirement age of Ayurveda doctors should be increased to 62 years: Rajasthan High Court
14.07.2022
राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि एलोपैथी डॉक्टर्स की तरह आयुर्वेद डॉक्टर्स की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल की जाए। जो आयुर्वेद चिकित्सक हाल में ही सेवानिवृत्त हुए है और आयु 62 साल से कम है उनकी वापस सेवा में ली जाए। कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति के नियम एक जैसे होने चाहिए उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्त डॉ. महेश शर्मा, डॉ. वृंदावनलाल शर्मा व डॉ. गोविन्द गोयल सहित अन्य सेवारत आयुर्वेद चिकित्सकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा कि एलोपैथी चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु राज्य सरकार ने 2016 में 62 वर्ष कर दी। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल ही रखी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट एक अन्य मामले में 62 साल करने का आदेश दे चुका है।
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