सेवारत रेजिडेंट चिकित्सकों (CAS PG) की वेतन विसंगतियां दूर किए जाने के संबंध में

सेवारत रेजिडेंट चिकित्सकों (CAS PG) की वेतन विसंगतियां दूर किए जाने के संबंध में-

1.    सेवारत चिकित्सकों को पीजी अध्ययन के लिया अध्ययन (MD/MS/DM/MCH) अवकाश स्वीकृत करने पर उनको चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर पर स्टाइपेंड का भुगतान किया जा सकेगा परंतु स्टाइपेंड की राशि अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त वेतन एवं अध्ययन अवकाश पर देय वेतन की अंतर राशि अधिक नहीं होगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त व्यवस्था किए जाने पर स्टाइपेंड के मूल नियमों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता हो। ” There will be deduction in salary for the period of boycott of work”

2.    जिन चिकित्सा अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 110 के प्रावधान के अंतर्गत अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है उन सेवारत पीजी अध्यनरत चिकित्सकों की अंतिम परिलब्धियों की गणना अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त मूल वेतन, मकान किराया, भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, अन्य देय भत्तों एवं समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के आधार पर की जाएगी तथा इस प्रकार की गणना की गई परिलब्धियों में से अध्ययन अवकाश पर देय वेतन (मूल वेतन की 50%) एवं इस राशि पर समय-समय पर देय महंगाई भत्ता एवं एमपी की राशि कम कि जाकर अंतर राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन अवकाश वेतन (अर्द्ध वेतन) के साथ देय स्टाइपेंड की राशि की की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

i.    अध्ययन अवकाश प्रस्थान के समय का मूल वेतन ।

ii.    उस पर समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता। अध्यन अवकाश प्रस्थान के समय प्राप्त एमपी ।

iii.    अध्यन अवकाश के समय प्राप्त मकान किराया भत्ता एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता (यदि देय हो )

iv.    योग 1 से 4

v.    घटाइए

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