New guidelines issued for opening new nursing institutes at private level in Rajasthan, own 100 bedded hospital and lab should also be valid from NABL
24.06.2022
प्रदेश में निजी स्तर पर नए खुलने वाले नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्सेज में क्वालिटी शिक्षा में सुधार व क्लीनिकल प्रेक्टिस कर मरीजों का बेहतर तरीकों से इलाज करने के लिए नई पॉलिसी जारी की है। इसके तहत निजी स्तर पर नर्सिंग व पैरामेडिकल संस्थान खोलने के लिए 100 बेडेड अस्पताल होने के साथ ही ब्लड, यूरीन की जांच करने वाली लैब एनएबीएल से मान्य होने पर ही मान्यता मिल सकेगी। नई पॉलिसी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इधर, सरकारी अस्पतालों में पहले से नर्सिंग की कमी को देखते हुए प्रदेश में संचालित सरकारी संस्थानों में 100 सीटें होंगी।
नर्सिंग स्कूल व पैरामेडिकल संस्थान खोलने के लिए नई पॉलिसी जारी
निजी विश्वविद्यालय की ओर से संचालित मेडिकल कॉलेज या अपना 100 बेड का अस्पताल होने पर ही नर्सिंग स्कूल के लिए आवेदन हो सकेगा।
प्रथम बैच होने के बाद ही संस्था पोस्ट बेसिक बी. एससी नर्सिंग, एम. एससी नर्सिंग के लिए पात्र होंगे।
जिस संस्थान का खुद का 100 बेडेड अस्पताल है, उसे 60 सीटों के लिए एनओसी मिलेगी।
पैरामेडिकल के लिए यह करना होगा
लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी, ब्लड बैंक समेत ओटी असिस्टेंट कोर्स के लिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अधिकारी निरीक्षण करेंगे।
निजी विवि की ओर से संचालित मेडिकल कॉलेज 100 बेड अस्पताल पर आवेदन करेगी।
मेडिकल कॉलेज के संस्थान और निजी विश्वविद्यालय को 100-100 सीटों की एनओसी।
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