All type NOC for employees of Department of medical and health
राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत समस्त संवर्गों के चिकित्सकों द्वारा Higher study application / Interview / Examination/ Selection / Foreign visit आदि के प्रकरणों के समस्त No Objection Certificate राज्य सरकार स्तर से ही जारी किये जायेंगे | अनुमति लिए बिना उक्त कार्य करने पर कार्यवाही होगी |
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