वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है और लाइसेंस बनाने के लिए आपका मेडिकली फिट होना आवश्यक है |
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चिकित्सक द्वारा बनाया जाता है जिसकी जानकारी संलग्न है –