Health employees can join now (after election code of conduct)
अचानक राज्य में निर्वाचन आयोग की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण 5 अक्टूबर को गफलत की स्थिति उत्पन्न हो गयी, चिकित्सा एवं अन्य विभागों में 5 से 7 अक्टूबर तक खूब तबादले किये गए ।
आचार संहिता के बाद हुए तबादलों की स्थिति में कई कार्मिकों को तो रिलीव कर दिया गया लेकिन उन्हें नई जगह जॉइन नहीं करवाया गया और बहुतों को रिलीव ही नहीं किया गया ।
दो सौ से ज्यादा नए पदस्थापित चिकित्सा अधिकारियों को भी जॉइनिंग नहीं दी जा रही थी जिससे वो काफी परेशान थे ।
आज दिनांक 12 अक्टूबर को विभाग ने आदेश जारी करते हुए, पूर्व में और उक्त अवधि में हुए तबादलों और नव नियुक्तियों को नई जगह जॉइन करवाने का एक मौका दे दिया है, अब तबादले हो चुके कार्मिक रिलीव होकर जॉइन कर पाएंगे और पूर्व में रिलीव हो चुके कार्मिक भी नई जगह जॉइन करेंगे ।
No disciplinary action on government employees after having two kids in Rajasthan
जनसँख्या कटौती के लक्ष्य के तहत राजस्थान सरकार ने वर्ष 2001 में व्यवस्था की थी की सरकारी कार्मिकों के केवल दो संतान ही होनी चाहिए, इस से ज्यादा होने पर कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कारवाई की जायेगी और दो से ज्यादा बच्चों वालों को सरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकेगा | फिर दिनांक 11.05.2016 को सरकार ने इस नियम को विलोपित कर दिया, सो अब बच्चों की संख्या पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है |
पत्र और स्पष्टीकरण संलग्न है –
Annual Performance Appraisal reports filling authorities
अरिसदा और चिकित्सकों की लम्बे समय से मांग थी की राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/ annual performance appraisal (APA)/annual confidential report (ACR) विभागीय अधिकारीयों द्वारा ही भरी जानी चाहिए, जबकि पहले ये रिपोर्ट्स समीक्षा के लिए पंचायती-राज के कार्यकारी अधिकारीयों और जिला कलेक्टर आदि के पास जाती थी […]