Iron-Sucrose training material

दुनिया में लौट रहा है मीजल्स, और कारण है शर्मिंदा करने वाला

Bhamashah Swasthya Bima Yojana BSBY

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (BSBY)

राजस्थान की भाजपा सरकार की 13 दिसंबर 2015 को प्रारम्भ की गयी एक महत्वकांक्षी योजना है जिसमें राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), राष्ट्रिय बीमा सुरक्षा योजना (RBSY) के लाभार्थियों और BPL लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाली सभी जांचें (सात दिवस में), इलाज, दवाइयां आदि मुफ्त प्रदान की जाती हैं, साथ ही डिस्चार्ज के समय पन्द्रह दिन तक की दवाइयां भी दी जाती हैं, योजना प्रदेश के एक करोड़ परिवारों को कवर करती है |

राजस्थान में श्री नवीन जैन, एमडी एनएचएम, स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सीईओ हैं |

भामाशाह योजना का करार देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कम्पनी “न्यू इंडिया एश्योरेंस (NIA) लिमिटेड” से है जिसके तहत सरकार कम्पनी को 1261 रुपये प्रति परिवार, वार्षिक प्रीमियम चुकाती है |

इस योजना में कुल 1401 बिमारियों का इलाज किया जाता है जिनमें से 663 बीमारियाँ गंभीर श्रेणी की हैं जिनके लिए तीन लाख रुपये तथा शेष 738 तरह की सामान्य बिमारियों के लिए तीस हजार रूपये तक का इलाज किया जाता है (राशी वार्षिक है), इस योजना में 500 सरकारी अस्पतालों में चल रही है तथा 700 प्राइवेट अस्पताल अनुबंधित किये गए हैं |

हालांकि सरकारी अस्पतालों में स्टाफ एवं गुणवत्ता की कमी योजना में बाधक है, साथ ही प्राइवेट अस्पतालों द्वारा पूरी सुविधा नहीं देना, महंगे चार्ज लगाना, ज्यादा बेड संख्या दिखाना, वास्तविक से ज्यादा दिन का ठहराव दर्शाना, दवा दिए बिना ही बिल में जोड़देना, छोटा ओपरेशन करके बड़े के पैसे जोड़ना (जैसे लेजर के बजाय नाइफ सर्जरी करना) आदि कई विषय हैं जिन पर नजर रखना जरुरी है |

अभी तक करीब 22 लाख लाभार्थियों को कैशलेस और मुफ्त इलाज इस योजना के तहत दिया जा चुका है तथा वर्तमान में करीब दो करोड़ रुपये प्रतिदिन के क्लैम जारी किये जा रहे हैं |

योजना के बारे में कोई भी अतिरिक्त जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-180-6127 पर कॉल करके या फिर वेबसाइट health.rajasthan.gov.in/bsby से ली जा सकती है |

Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV)

PMMVY Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana

Maternity Benefits Under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
 

            The maternity benefits under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) are available to all Pregnant Women & Lactating Mothers (PW&LM) except those in regular employment with the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or those who are in receipt of similar benefits under any law for the time being in force, for first living child of the family as normally, the first pregnancy of a woman exposes her to new kind of challenges and stress factors. The objectives of the scheme are: (i) providing partial compensation for the wage loss in terms of cash incentives so that the woman can take adequate rest before and after delivery of the first living child; and (ii) the cash incentives provided would lead to improved health seeking behaviour amongst the Pregnant Women and Lactating Mothers (PW&LM).

However, to address the problem of malnutrition and morbidity among children, the Anganwadi Services Scheme, which is universal, is available to all PW&LM including the second pregnancy. Further, in order to address the malnutrition and morbidity during pregnancies a number of interventions are provided to the pregnant women viz. universal screening of pregnant women for Anaemia and Iron and Folic Acid (IFA) supplementation, Calcium supplementation in pregnancy, Deworming in pregnancy, Weight gain monitoring and Counselling on nutrition, family planning and prevention of diseases.

The Government of India has approved Pan-India implementation of PMMVY in all districts of the country w.e.f. 01.01.2017 under which the eligible beneficiaries gets Rs. 5,000/- under PMMVY and the remaining cash incentive as per approved norms (+1000 for urban) towards Maternity Benefit under Janani Suraksha Yojana (JSY) after institutional delivery so that on an average, a woman gets Rs. 6000/-.

 

Prerna award and scheme

National Population stabilization Fund

Prerna Award: In order to help push up the age of marriage of girls and space the birth of children in the interest of health of young mothers and infants, JSK launched PRERNA, a Responsible Parenthood strategy in all districts of seven high focus states namely Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan. The strategy has been to identify the couple and award couples who have broken the stereotype of early marriage, early childbirth and repeated child birth and have helped change the mindsets of the community.

 

Prerna Scheme: In order to become eligible for award under the scheme, the girl should have been married on or after 19 years of age and given birth to the first child after at least 2 years of marriage. The couple will get an award of Rs.10,000/- if it is a Boy child or Rs.12,000/- if it is a Girl child. If birth of the second child takes place after at least 3 years of the birth of first child and either parent voluntarily accept permanent method of family planning within one year of the birth of the second child, the couple will get an additional award of Rs.5,000/- (Boy child) / Rs.7,000/- (Girl child). The amount of award will be given to the beneficiaries in their Adhar linked account through DBT.
The scheme is meant only for BPL families.

Attached – Prerna yojana scheme guideline and application format

Mukhyamantri Shubh Laxmi Yojana

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट घोषणा अनुसार राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने एवं लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2013 से मुख्य्मंत्री शुभलक्ष्मी योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अंतर्गत निम्न लाभ देय है:-

  1. दिनांक 1 अप्रैल, 2013 या इसके बाद राजकीय या अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव से बालिका के जीवित जन्म होने पर महिला को 2100/- रूपये की राशि देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय राशि के अतिरिक्त है।
  2. बालिका की उम्र 1 वर्ष होने पर तथा उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर बालिका के प्रथम जन्म- दिवस पर महिला को 2100/- रूपये की अतिरिक्त राशि और देय होगी। यह लाभ 1 अप्रैल, 2014 से देय होगा। इस लाभ को प्राप्त् करने के लिये बालिका के टीकाकरण का कार्ड/ममता कार्ड प्रस्तुत करना है।
  3. बालिका की उम्र 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा स्कूल में प्रवेश लेने पर योजना का तीसरा लाभ देय होगा। इसके अंतर्गत महिला को 3100/- रूपये की राशि देय होगी। यह लाभ 1 अप्रैल, 2018 से देय है।

 

  • योजना के सफल क्रियान्वंयन के लिये जिस संस्थान पर प्रसव हो रहा है उसी संस्थान द्वारा राशि रूपये 2100/- किया जायेगा। अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सालय में जननी सुरक्षा योजना की भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार ही मुख्यमंत्री योजना के तहत भुगतान किया जायेगा।
  • जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत दिये जाने वाले लाभ अलग-अलग दिये जायेगे।
  • इस योजनातंर्गत पृथक से राशि उपलब्ध नही होने पर जननी सुरक्षा योजना में उपलब्ध बजट का उपयोग किया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ उन महिलाओं को देय है जिनके प्रसव 03.2013 को मध्य रात्रि 12.00 बजे पश्च्यात हुए तथा प्रसव से जीवित बालिका का जन्म् हुआ।
  • इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसूताओं को भी देय है।
  • परिवहन के दौरान प्रसव होने पर भी इस योजना लाभ देय है।
  • एक से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में पैदा होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या। के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2100/- रूपये के गुणांक में देय है।

Travelling Allowance for Surgeons for sterilization camp

Maternal Death Review and Verbal Autopsy