Under the Drugs and Cosmetics Act 1940 in Patna, now FIR will not be registered in the police stations.

10.06.2022
एसएसपी डॉक्टर मानवजित सिंह ढिल्लों ने थानों को निर्देश जारी किया है की अब से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत एफआईआर अब थानों में दर्ज नहीं होगी। पुलिस मुख्यालय से राज्य के सभी एसएसपी और एसपी को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया था। पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्गत पत्र के बाद एसएसपी ने यह आदेश जारी किया है। एसएसपी ने सभी थानेदारों को निर्देश दिया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अध्याय 3,4 और 4a के तहत जो भी मामले दर्ज हैं उसे 1 महीने के के भीतर ड्रग इंस्पेक्टर को सौंप दें। एसएसपी के पत्र में लिखा गया है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अध्याय 3,4 और 4a में वर्णित अपराधियों में पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज करने की शक्ति नहीं है और ना ही पुलिस ऐसे मामलों में अनुसंधान नहीं कर सकती है। एसएसपी ने थानेदार को यह भी आदेश दिया है कि पहले से जिन थानों में ऐसे मामले दर्ज हैं और जिनका अनुसंधान चल रहा है वह संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर को सौंप दें। एसएसपी के आदेश के बाद थानेदारों ने ऐसे मामलों का ट्रांसफर ड्रग विभाग में करना शुरू कर दिया है।

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