NEET PG: OBC को 27 फीसदी आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है। ऑल इंडिया कोटा की 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा।

नीट पीजी 2021 काउंसलिंग (NEET PG ) और आरक्षण (NEET PG OBC reservation) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया।  कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग 2021 के लिए 27 फीसदी ओबीसी को मंजूरी दे दी है। कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद अब मेडिकल पीजी एडमिशन के लिए नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द शुरू हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा पर भी अहम फैसला दिया है।

मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा-  हम ओबीसी आरक्षण की वैधता को बरकरार रख रहे हैं। यानी ओबीसी वर्ग के छात्रों को इसी बार से एडमिशन में 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा-  काउंसलिंग तुरंत शुरू करने जरूरत है। इसके साथ ही 10% EWS आरक्षण भी हो। आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा। इसके साथ ही EWS आरक्षण को लेकर मार्च में विस्तार से सुनवाई होगी।

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