Supreme Court’s displeasure over 1456 seats remaining vacant in Medical Colleges in All India Quota
23.06.2022
ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (Medical Council of India) और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आप छात्रों के भविष्य से नहीं खेल सकते हैं, आप सीट खाली नहीं छोड़ सकते है। आपको मॉप उप राउंड कराना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि जब आप को मई में पता चला गया था कि सीट खाली हैं, तो आपने मॉप उप राउंड क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि आपको सीट खाली रखकर क्या मिलेगा, जब आपको डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है।हम हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जनरल को कोर्ट में तलब करेंगे और आदेश पारित करेंगे।दरअसल याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1456 सीट अभी खाली हैं. इस पर जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने कहा कि मेडिकल काउंसिल और केंद्र छात्रों के लिए काउंसलिंग का मॉप अप राउंड नहीं कराकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें देश में डॉक्टरों और सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है।अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो हम आदेश पारित करेंगे और उन्हें मुआवजा भी देंगे।
हलफनामा दाखिल करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने आज ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में ये बताने को कहा है कि सीटें क्यों खाली थीं और वे क्यों नहीं भरी गई। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई करने वाला है।
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